
पारशिवणी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध रेत माफिया पर चला हथौड़ा!
नागपूर प्रतिनिधी:सूर्यकांत तळखंडे
नागपुर, पारशीवणी जून 2025: पारशिवणी पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन और उसके भंडारण के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है। इस अभियान में पुलिस ने ₹36,000 मूल्य की 18 ब्रास अवैध रेत जब्त की है, जिससे पूरे क्षेत्र के रेत माफिया में हड़कंप मच गया है। पुलिस की इस तत्परता और सख्ती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
गुप्त सूचना पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई
यह पूरा मामला तब सामने आया जब 16 जून 2025 को पारशिवणी पुलिस स्टेशन की टीम अपनी नियमित गश्त पर थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखना था। इसी दौरान, पुलिस को एक अत्यंत विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि मौजा बाबुळवाळा शिवारा में, विशेष रूप से चित्रछाया मंदिर के कंपाउंड के ठीक बगल में स्थित एक सुनसान और झाड़ियों से घिरी पड़ी जगह पर, भारी मात्रा में अवैध रूप से खोदी गई रेत का भंडारण किया गया है। सूचना की गंभीरता को समझते हुए, पुलिस ने बिना एक पल भी गंवाए, अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर दबिश देने का निर्णय लिया।
मौके से पकड़ी गई 18 ब्रास अवैध रेत और आरोपी की पहचान
पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि झाड़ियों के बीच छिपाकर रेत का एक विशाल ढेर लगाया गया था। प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट हो गया कि यह रेत अवैध रूप से लाई गई थी। मौके पर की गई जांच में पता चला कि यह कुल 18 ब्रास रेत थी, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग ₹36,000 आंकी गई है। पुलिस ने तुरंत स्थानीय पंचों को बुलाया और उनकी मौजूदगी में इस पूरी अवैध रेत को विधिवत जब्त कर लिया।
आगे की पड़ताल और पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि इस अवैध रेत का उत्खनन और भंडारण संदीप यशवंत भागडकर (निवासी बाबुळवाळा, ता. पारशिवणी) नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। जांच में सामने आया कि भागडकर ने अपने निजी आर्थिक लाभ और अवैध कमाई के लिए पेंच नदी के तट से बड़े पैमाने पर रेत निकाली और फिर उसे यहां छिपाकर रखा था, ताकि बाद में उसे ऊंचे दामों पर बेचा जा सके।
आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज
पारशिवणी पुलिस ने इस गंभीर अपराध को देखते हुए, आरोपी संदीप यशवंत भागडकर के खिलाफ विभिन्न आपराधिक और विशेष कानूनों के तहत सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 303 (2), जो चोरी से संबंधित है, शामिल है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने के लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 48 (7) और 48 (8) भी लगाई गई है, जो भूमि और खनिजों के अवैध उपयोग पर अंकुश लगाती हैं।
खनिज संपदा के अवैध खनन को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण कानूनों के तहत, खान और खनिज अधिनियम की धारा 4 और 21 के प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जो अवैध खनन गतिविधियों को दंडनीय बनाते हैं। अंत में, सार्वजनिक संपत्ति को हुए संभावित नुकसान को देखते हुए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 भी आरोपी पर लगाई गई है।
नागपुर के पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अवैध रेत उत्खनन और इस तरह के माफिया के खिलाफ पुलिस का यह अभियान आगे भी बिना किसी ढिलाई के जारी रहेगा। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अगर उन्हें ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस कार्रवाई से यह एक मजबूत संदेश गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस बख्शेगी नहीं और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।